पीएम और राष्ट्रपति के फोटो के गलत इस्तेमाल पर सजा और जुर्माने का प्रावधान

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नई दिल्ली। निजी कंपनियों के विज्ञापन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति के फोटो का गलत इस्तेमाल या दुरुपयोग किए जाने पर 5 लाख तक के जुर्माने के साथ 6 माह की जेल हो सकती है। केंद्र सरकार प्रतीक एवं नाम (अनुसूचित प्रयोग रोकथाम) प्रावधान लाने जा रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सात दशक पुराने कानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

नए ड्राफ्ट के तहत पहली बार नियम के उल्लंघन पर जुर्माने की रकम एक लाख रुपए थी। वहीं एक बार से ज्यादा बार नियम का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान है। कानून के बार-बार उल्लंघन किए जाने पर 3 से 6 माह तक की सजा भी हो सकती है।

शीतकालीन सत्र में बिल पास कराने की होगी कोशिश
कानून मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। सार्वजनिक राय लेने के बाद ड्राफ्ट को केंद्रीय कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की आगामी शीतकालीन सत्र में ही इस बिल को पारित कराने की कोशिश रहेगी।

यह भी पीएम के फोटो का मिस यूज है।

कब कब हुआ दुरूपयोग
सितंबर 2016 में रिलायंस ने अपने विज्ञापन में पीएम मोदी के फोटो का इस्तेमाल किया था। वहीं 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के दौरान डिजिटल वॉलेट पेटीएम ने अपने विज्ञापन में पीएम मोदी की फोटो का यूज किया था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। लेकिन यह कंपनी पुराने कानून के चलते मामूली जुर्माना देकर बच गई थी।