नियमों के विपरित यूडी टैक्स वसूली पर कोटा व्यापार महासंघ ने जताई आपत्ति

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कोटा । कोटा व्यापार महासंघ के प्रतिनिधिमण्डल ने नियमों के विपरित यूडी टैक्स वसूली पर नगर निगम के आयुक्त वासुदेव पालावत से मिलकर आपत्ति जताई है। साथ ही महासंघ ने चेतावनी दी है कि वसूली के दौरान तुरन्त कर अदा नहीं करने पर आवास एवं प्रतिष्ठान को सीज़ करने की धमकी कतई सहन नहीं की जाएगी।

कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने आयुक्त को बताया कि में यूडी टैक्स को लेकर कई विसंगतियों से भरे नोटिस भारी मात्रा में व्यापारियों और उद्यमियों को दिये जा रहे हैं। जिन भूखंडों पर निर्मित आवासीय भवन जो इसके दायरे में नहीं आते हैं उनको भी नोटिस दिये जा रहे हैं, जो असंवैधानिक हैं। अतः निगम पूरी तकनीकी जानकारी के बाद ही नोटिस जारी कर वसूली करें।

कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने आयुक्त को बताया कि नगर निगम की उपायुक्त कीर्ति राठौर आज संस्कृति बैंक्वट हाॅल में प्रातः 10 बजे गई और 12 बज तक टेक्स नहीं जमा कराने पर उसको सीज करने की चैतावनी दी। जबकि संस्कृति बैंक्वट हाॅल का एक साल का ही यू.डी.टेक्स बकाया था। अभी तक यह असमंजस बना हुआ हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में आवांटित भूखण्ड पर यू.डी. टेक्स लागू ही नहीं होता हैं।

औद्योगिक नीति में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा प्रतिवर्ष विकास शुल्क एवं सर्विस टैक्स वसूला जाता हैं और यहां का रख-रखाव भी रीको द्वारा ही किया जाता हैं। नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र में कोई कार्य एवं सेवायें नहीं दी जाती।

दी एस.एस.आई. एसोसियेशन के संस्थापक अध्यक्ष गोविन्द राम मित्तल एवं निर्वाचित अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में सभी आधारभूत सुविधायें जैसे नल, बिजली, सड़क सफाई आदि रीको द्वारा ही कराई जाती हैं और इसके एवज में रीको द्वारा उद्यमियों से प्रतिवर्ष सेवा शुल्क वसूला जाता है। जबकि, नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार कि इस क्षैत्र में कोई सुविधा नहीं दी जाती हैं।

कांग्रेस के नेता एवं पूर्व पार्षद ईश्वर गंम्भीर ने बताया कि पूर्व नगर निगम बोर्ड में स्वयं राजस्व समिति का चेयरमेन था और उद्योगों से यू.डी. टेक्स की वसूली पर जब चर्चा हुई तो हमने संज्ञान कर पाया कि औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार रीको औद्योगिक क्षेत्र में यू.डी. टेक्स, लागू ही नहीं होता हैं, इसीलिए हमने हमारे कार्यकाल में यू.डी. टेक्स की वसूली को औद्योगिक क्षेत्र से बाहर रखा था।

हाड़ौती कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसियेशन के संस्थापक अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र जैन और लघु उद्योग भारती के प्रान्तीय सचिव अचल पौद्दार ने बताया कि नगर निगम द्वारा बताया कि इस अधिसूचना को औद्योगिक इकाईयों की ही छूट मानकर अन्य संस्थानों जैसे हाॅस्पिटल, हाॅटल, मैरिज गार्डन, जो कि रीको के नियमों के मुताबिक ही स्थापित किये गये हैं। उनसे भी यू.डी.टेक्स की मांग की जा रही है जो अनुचित हैं। निगम द्वारा यू.डी. टेक्स वसूली के नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं हैं।