दिलीप कुमार को राहत, बिल्डर को नहीं चुकाने होंगे 25 करोड़ रुपए

1189

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिलीप कुमार को राहत दे दी है। लंबे वक्त से दिलीप की पत्नी सायरा बानो उनकी पाली हिल प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। अब इस केस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें दिलीप कुमार को बिल्डर समीर भोजवानी को 25 करोड़ देने थे।

लंबे वक्त से बिल्डर उस प्रॉपर्टी पर हक जताता रहा है। बिल्डर का आरोप है कि दिलीप कुमार के एक एग्रीमेंट से अचानक पीछे हट जाने से उसे 176 करोड़ का नुकसान हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एग्रीमेंट तोड़े जाने के लिए कोर्ट ने दिलीप कुमार को बतौर हर्जाना 25 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया। जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।

क्या है पूरा मामला
दिलीप कुमार ने 2006 में अपने पाली हिल बंगले को तोड़ कर उसपर एक नई प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए शरयन्स डेवलपर के साथ कॉन्ट्रेक्ट साइन किया था। 2010 में शरयन्स ने इस डील को प्रजिता डेवलपर को हैंडओवर कर दिया, लेकिन ये बात दिलीप कुमार को पंसद नहीं आई और 2015 में उन्होंने कॉन्ट्रेक्ट खत्म कर दिया।

प्रजिता ने आर्बिट्रेशन क्लॉज के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केस कोर्ट में चल रहा था इसके बावजूद भी बिल्डर समीर लगातार सायरा बानो को परेशान करता था। इसके बाद सायरा ने समीर भोजवानी को 200 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा।

क्योंकि वो उनकी 250 करोड़ की संपत्ति पर गलत दावा पेश कर रहा था। जब सायरा को पुलिस मदद नहीं मिली तो उन्होंने ट्वीट कर इस मामले में पीएम मोदी से मदद मांगी। इसके जवाब में महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने दंपति की मदद करने की बात कही थी।