डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 20% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपये रहा

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नई दिल्ली। Net direct tax collections: चालू वित्त वर्ष में 17 मार्च तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.88 प्रतिशत बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। आयकर विभाग के निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि 17 मार्च तक टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18,90,259 करोड़ रुपये रहा है।

इसमें 9,14,469 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स के अलावा 9,72,224 करोड़ रुपये का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) भी शामिल है। इसके साथ चालू वित्त वर्ष में 17 मार्च तक करीब 3.37 लाख करोड़ रुपये का रिफंड भी जारी किया जा चुका है।

ग्रॉस आधार पर रिफंड समायोजन से पहले कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 22.27 लाख करोड़ रुपये था। यह एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 18.74 प्रतिशत अधिक है। सीबीडीटी ने कहा- वित्त वर्ष 2023-24 में 17 मार्च तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के अस्थायी आंकड़े बताते हैं कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18,90,259 करोड़ रुपये है।

जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 15,76,776 करोड़ रुपये था। यह वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 19.88 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के संशोधित अनुमान में पूरे वित्त वर्ष के लिए प्राप्तियां 19.45 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद जताई है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिकारियों को टीडीएस/ टीसीएस, अघोषित विदेशी आय या ईडी एवं जीएसटी आसूचना जैसी एजेंसियों से मिली सूचना से संबंधित मामलों में मौद्रिक सीमा के परे अपील दायर करने की अनुमति दे दी है। वर्ष 2019 में तय सीमा के तहत फिलहाल कर अधिकारी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, अगर विवादित कर मांग क्रमशः 50 लाख रुपये, एक करोड़ रुपये और दो करोड़ रुपये से अधिक है।