कोविड से जुड़ी सेवाओं और उत्पादों पर GST की रियायती दरें अधिसूचित

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कोविड राहत उत्पादों पर 30 सितंबर, 2021 तक के लिए जीएसटी (GST) की रियायती दरें अधिसूचित कर दी हैं। साथ ही मृतक के अंतिम संस्कार के लिए बिजली की भट्टियों के निर्माण, मरम्मत या रखरखाव के अनुबंध पर घटा हुआ 5 फीसद जीएसटी लागू होगा। इस सेवा पर पहले 12 फीसद जीएसटी लगता था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12 जून को कोविड के उपचार से जुड़े कई उत्पादों पर जीएसटी दरों को कम करने का फैसला लिया गया था। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने सोमवार को कोविड महामारी में उपयोग आने वाली वस्तुओं जैसे सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, BiPAP मशीन, टेस्टिंग किट्स, एंबुलेंस और तापमान जांचने वाले उपकरणों पर जीएसटी की कम दरों को अधिसूचित किया था।

सरकार ने शनिवार को कोविड-19 से जुड़े कई उत्पादों पर जीएसटी दरों को घटाने का फैसला लिया। 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसले लिये गए। हालांकि, कोविड-19 वैक्सीन पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर पहले की तरह 5 फीसद जीएसटी लगता रहेगा।

बैठक में ब्लैक फंगस की दवा Amphotericin B पर कोई जीएसटी नहीं लगाने का फैसला लिया गया। जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिवीर पर भी टैक्स को घटाया है। काउंसिल ने इस पर टैक्स को 12 फीसद से घटाकर 5 फीसद कर दिया है। एंबुलेंस पर जीएसटी दर को घटाकर 12 फीसद कर दिया गया है।

इसके अलावा वेंटिलेटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, COVID-19 टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और BiPAP मशीन पर जीएसटी को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। हैंड सैनिटाइजर और तापमान जांचने वाले उपकरणों पर भी जीएसटी को घटाकर 5 फीसद कर दिया गया है। पल्स ऑक्सीमीटर, HFNC डिवाइस पर भी जीएसटी को घटाकर 5 फीसद किया गया है।