उद्योगों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया तो 30 जून के बाद पेनल्टी

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कोटा। प्रदेश के सभी उद्योगों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाना जरूरी है। इसके नहीं लगाने पर पैनल्टी का प्रावधान किया गया है। बिना पैनल्टी इस सिस्टम को लगाने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। कोटा में करीब 13 सौ से अधिक उद्योग में अभी यह सिस्टम लगा हुआ नहीं है।

बरसात के पानी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रदेश के सभी उद्योगों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू किया गया था। जिन उद्योगों ने इसे लागू नहीं किया, उनके ऊपर 25 से 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह जिम्मेदारी रीको को दी गई थी।

कोटा में रीको ने बिना हार्वेस्टिंग सिस्टम के एनओसी जारी करने से इंकार कर दिया था, जिस कारण से उद्योगों को बैंक से लोन तक नहीं मिल पा रहा था। दी एसएसआई के संस्थापक अध्यक्ष गोविंदराम मित्तल इस योजना को कोटा में लागू करने से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोटा की जमीन पथरीली है, जिसके कारण वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए पानी जमीन में कैसे जाएगा।

रीको के सीनियर रीजनल मैनेजर एसके गर्ग का कहना है कि सरकार के आदेश की पालना करनी होगी। अभी कोटा में 13 सौ से अधिक उद्योग हैं ,जिन्होंने यह सिस्टम नहीं लगाया है। उन्हें सरकार के आदेश से अवगत करवा दिया है।