इनकम टैक्स देने वाले दुकानदारों को नहीं मिलेगी 3000 वाली पेंशन

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नई दिल्ली। इनकम टैक्स देने वाले दुकानदार सरकार की तरफ से हाल ही घोषित पेंशन लेने के हकदार नहीं होंगे। वहीं किसी भी प्रकार की पेंशन स्कीम से जुड़े दुकानदार भी 3000 रुपए की सरकारी पेंशन के हकदार नहीं होंगे। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी संसद को दी। सरकार ने व्यापारियों को पेंशन देने वाली स्कीम का नाम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को पेश बजट में छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया था। इसके तहत देश के 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी। अब तक यह कहा जा रहा था कि पेंशन योजना का लाभ उन दुकानदारों को ही मिलेगा, जिनकी कमाई का सालाना टर्नओवर 1.5 लाख रुपए है।

लेकिन बुधवार को मंत्री की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स देने वाले दुकानदार इस पेंशन के लिए खुद को रजिस्टर नहीं कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन से जुड़े दुकानदार भी सरकार की इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।

60 साल बाद मिलेगी पेंशन
इस पेंशन योजना के तहत खुदरा कारोबारी और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चुनाव घोषणापत्र के इस वादे को पूरा करने का फैसला लिया गया।

कराना होगा पंजीकरण
18 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोग देशभर में फैले 3.25 लाख साझा सेवा केन्द्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना का फायदा लेने के लिए नियम को बहुत आसान बनाया गया है। इसके लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत होगी।