अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी: 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल

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नई दिल्ली। कोरोना के बीच अनलॉक-5 की गाइडलाइंस (unlock-5-0-guidelines-declared) बुधवार को जारी कर दी गईं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है।

अनलॉक-5 में क्या हैं रियायतें?

  • मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जायेगा। इसके लिए केंद्र एसओपी जारी करेगी।
  • स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी। लेकिन, इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या सहूलियतें?

  • बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन हो सकेंगीं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलग से गाइडलाइन जारी करेगी।
  • खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग फूल खोलने को मंजूरी दी गई है और इसके लिए युवा और खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगी।
  • एंटरटेनमेंट और इसी तरह के पार्क भी खोले जाएंगे और इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी।

राज्यों ने क्या रियायतें दीं?

  • महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। में 5 अक्टूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। लोकल ट्रेन में डब्बावालों को क्यूआर कोड के साथ जाने की इजाजत दी जाएगी।
  • कर्नाटक में 15 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही फैसला लेगी।

अनलॉक-4 में क्या छूट मिली थीं?

  • मेट्रो ट्रेन सर्विस की शुरू करने की इजाजत
  • 100 लोगों की लिमिट के साथ धार्मिक-राजनीतिक कार्यक्रम
  • ओपन एयर थिएटर्स खोलने की छूट
  • 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की छूट