फ्लाइट देरी या केंसिल होने पर मिलेगा हर्जाना, हवाई यात्रियों को बड़ा तोहफा

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    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए एविएशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार को हवाई यात्रियों के लिए कई सौगातों की घोषणा की। पेपरलेस यात्रा के लिए डिजियात्रा की शुरुआत के साथ ही कैंसलेशन चार्जेज पर बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा।

    ड्राफ्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने कहा कि फ्लाइट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉक इन ऑप्शन होगा। इसके बाद और फ्लाइट के समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसलेशन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर टिकट में नाम, पता आदि जैसे बदलाव भी मुफ्त में करा सकते हैं।

    मंत्री ने यह भी साफ किया कि किसी भी हालत में कैंसलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेज के जोड़ से अधिक नहीं हो सकता है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि यदि एयरलाइन्स कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट डिले होती है तो उन्हें यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा।

    यदि फ्लाइट अगले दिन तक के लिए डिले होती है तो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंध करना होगा। कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को हर्जाना देगा होगा। फ्लाइट 4 घंटे से अधिक डिले होने की स्थिति में यात्री टिकट कैंसल करा सकते हैं और उन्हें पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा।

    फ्लाइट कैंसल होने पर विकल्प
    यदि यात्रियों को 2 सप्ताह से कम और यात्रा के 24 घंटे पहले तक फ्लाइट कैंसल होने की सूचना दी जाती है तो एयरलाइन कंपनी को पुराने शेड्यूल के मुताबिक 2 घंटे के भीतर दूसरे फ्लाइट या टिकट रिफंड की सुविधा देनी होगी। यह यात्री के ऊपर निर्भर होगा कि वह क्या चुनता है।

    कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर कितना हर्जाना?
    यदि एक यात्री तीन घंटे से अधिक देरी की वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट मिस करता है तो एयरलाइन कंपनी 5 हजार रुपये हर्जाना देगी। यदि यह देरी 4-12 घंटे होती है तो 10,000 रुपये और 12 घंटे से अधिक की देरी की स्थिति में 20,000 रुपये देना होगा।

    वाई-फाई और मोबाइल सेवा
    प्लेन के टेकऑफ करते ही यात्रियों को इंटरनेट सुविधा मिल सकती है, हालांकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फ्लाइट मोड में रखना होगा। मोबाइल सेवा तभी मिलेगी जब विमान 3,000 मीटर से ऊपर हो।

    एयरसेवा को किया जाएगा बेहतर
    आसानी से फ्लाइट बुकिंग और कैसलेशन के लिए एयरसेवा मोबाइल और वेब ऐप्लिकेशन को बेहतर किया जाएगा। सोशल मीडिया आईडी के जरिए भी एयरसेवा में लॉग इन की सुविधा मिलेगी।

    दिव्यांग यात्रियों के लिए पहल
    सरकार ने कहा है कि विशेष आवश्यक्ता वाले (दिव्यांग) यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार घरेलू हवाई यात्रियों को पेपरलेस सफर की सुविधा देने जा रही है।

    इसके लिए यात्रियों को एक यूनीक नंबर प्राप्त करना होगा। यात्रा के समय एयरपोर्ट पर उन्हें सिर्फ यह नंबर बताना होगा। ऐसा करके वह अपने समय की बचत कर सकते हैं। डिजियात्रा के तहत पहचान पत्र के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।