Bill Payment: ऑनलाइन बिल पेमेंट के नियम एक अप्रैल से बदल जाएंगे, जानिए पूरी डिटेल

66

नई दिल्ली। Bharat Bill Payment System: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भागीदारी बढ़ाने और ग्राहक सुरक्षा तय करने के लिए संशोधित मानदंड गुरुवार को जारी किए। केंद्रीय बैंक ने संशोधित ‘भारतीय रिजर्व बैंक (भारत बिल भुगतान प्रणाली) दिशानिर्देश, 2024’ जारी किया।

पेमेंट सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव के मद्देनजर मौजूदा नियमों को तर्कसंगत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आरबीआई ने कहा कि ये डायरेक्शंस बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भागीदारी बढ़ाने और बदलावों के बीच ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं। ये दिशानिर्देश एक अप्रैल, 2024 से बैंकों, एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड और अन्य नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम प्रणालियों पर लागू होंगे।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) एक इंटिग्रेटेड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जो यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, नकद और प्रीपेड भुगतान साधनों का उपयोग करके कई माध्यमों से बिलों का भुगतान करने में सक्षम बनाता है। इन माध्यमों में मोबाइल ऐप, मोबाइल बैंकिंग, जमाकर्ता एजेंट और बैंक शाखाएं शामिल हैं।

अपडेटेड रेगुलेशंस के मुताबिक भारत बिल पे सेंट्रल यूनिट (BBPCU) इस बारे में नियम-कायदे तय करेगी। साथ ही BBPCU सिस्टम में हिस्सा लेने वाली यूनिट्स के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स भी तय करेगा। बिलर्स को बीबीपीएस पर लाने की जिम्मेदारी बिलर ऑपरेटिंग यूनिट की होगी। कस्टमर्स को डिजिटल या फिजिकल इंटरफेस देने की जिम्मेदारी कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट को दी गई है।