कोटा। जिला कलक्टर ने एक आदेश जारी कर कोटा शहर में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। इसके तहत अब शहर में अब सभी बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 8 बजे से बंद होंगे और रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
जिला कलक्टर ने कहा है कि व्यापारी व उनके प्रतिष्ठानों में काम करने वाले व्यक्तियों को 8 बजे तक प्रतिष्ठान बंद करके नौ बजे तक घर पहुंचना होगा। यह आदेश 8 अप्रैल से प्रभावी होगा। यह निर्णय जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ की अध्यक्षता में बुधवार को टैगोर सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों एवं व्यापारिक संगठनों की बैठक में लिया गया। बैठक में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बाजारों में गाइडलाइन की पालना सख्ती से कराने तथा बिना मास्क प्रवेश वर्जित करने का भी निर्णय लिया ।
जिला कलक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं को आगे आकर गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने में सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण इसी भांति बढ़ता रहा तो लॉकडाउन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने के लिए प्रत्येक व्यापारिक संस्थानों पर गाइडलाइन की पालना सख्ती से की जाये। संस्थान के कार्मिक एवं प्रत्येक उपभोक्ता मास्क एवं सामाजिक दूरी की पालना अनिवार्य करे। उन्होंने संक्रमण रोकने के लिए सम्पूर्ण बाजारों में एकरूपता के साथ निर्धारित समय पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द करने एवं अनावश्यक भ्रमण करने वाले नागरिकों को पाबन्द करने का आव्हान किया।
अतिरिक्त कलक्टर शहर आरडी मीणा ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने में सभी संगठनों की महत्ती भूमिका है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए आम लोगों को टीकाकरण के लिए भी प्रेरित करे। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 100 लोगों की अनुमति तथा वीडियोग्राफी अनिवार्य करवाने के निर्देश दिए।
एएसपी शहर प्रवीण जैन ने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान मुख्य मार्गों पर निर्धारित सीमा रेखा से आगे नहीं आयें। इससे यातायात प्रभावित नहीं हो। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों पर सामाजिक दूरी के लिए गोले अनिवार्य रूप से बनाये जाये। धार्मिक स्थल एवं बीयर बार व सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी रात्रि 9 बजे से बन्द रहेंगे। एएसपी ग्रामीण पारस जैन ने बताया कि जिले की सीमा क्षेत्रों पर 24 घंटे कार्यरत चेक पोस्ट गठित कर दी गई है। कोरोना जांच रिपोर्ट चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया जाता है।
मेडिकल कॉलेज के डॉ. निलेश जैन ने प्रत्येक नागरिक को मास्क नियमित रूप से लगाने एवं ऐसे व्यवसाय जिनमें बार-बार हाथ छूना पड़ता है उनमें सैनेटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य करने का सुझाव दिया। उन्होंने अस्पताल में ईलाज एवं उपलब्ध संसाधनों की भी जानकारी दी। सीएमएचओ डॉ. भूपेन्द्र सिंह तंवर ने टीकाकरण के बारे में बताया।
रात्रि 9 बजे से लगेगा कर्फ्यू: बैठक में सभी व्यापारिक संगठनों की सहमति से तय किया गया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नगर निगम की सीमा क्षेत्र में रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान, फुटकर विक्रेता, मॉल्स, बीयर बार बन्द रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर भी 9 बजे बाद प्रवेश वर्जित रहेगा। रेस्टोरेंट एवं भोजनालयों में पैक्ड भोजन डिलीवरी की व्यवस्था रहेगी।
ये रहे उपस्थित: बैठक में आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कीर्ति राठौड़, अतिरिक्त आयुक्त उत्तर राजपाल सिंह, एडीएम सीलिंग एसएन अमेठा, आरसीएचओ डॉ. देवेन्द्र झालानी, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन, जीएमए के अध्यक्ष राकेश जैन, हॉटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ईश्वर सिंह, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सत्यभान सिंह, शापिंग सेन्टर के हरीश टेकवानी, कोटा व्यापार महासंघ के सचिव अशोक माहेश्वरी, सचिव यश मालवीय सहित विभिन्न व्यापारिक संगठनों, हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।