नई दिल्ली। AY 2021-22 ITR Forms: सीबीडीटी की तरफ से असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। इस साल कोरोना वायरस को देखते हुए आईटीआर फॉर्म में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, जैसा कि पिछली बार किया गया था। इस बार सिर्फ बहुत जरूरी बदलाव किए गए हैं, जो आयकर की धारा 1961 में किसी तरह के संशोधन की वजह से करने पड़े हैं। आईटीआर फॉर्म भरने के तरीके में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नोटिफाई किया गया आईटीआर फॉर्म http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226336.pdf लिंक पर उपलब्ध है।
आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सबसे आसान फॉर्म हैं, जिनका इस्तेमाल छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स करते हैं। सहज फॉर्म का इस्तेमाल वह लोग करते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक होती है और जिनकी आमदनी सिर्फ सैलरी, एक घर से या ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से होती है। वहीं सुगम फॉर्म वह लोग, हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली और फर्म की तरफ से भरा जाता है, जिनकी आमदनी 50 लाख रुपये तक होती है और ये आय बिजनस या किसी प्रोफेशन से होती है।
जिन इंडिविजुअल्स की और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की आय बिजनस या प्रोफेशन से नहीं होती है वह आईटीआर-2 (बिजनस के मामले में) और आईटीआर-3 (प्रोफेशन के मामले में) भर सकते हैं। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनियों के अलावा जैसे पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी आईटीआर-5 फॉर्म भर सकते हैं। कंपनियां आईटीआर फॉर्म-6 भर सकती हैं। ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां और चैरिटेबल इंस्टिट्यूशन, जो आयकर अधिनियम के तहत छूट क्लेम करते हैं, वह आईटीआर फॉर्म-7 भर सकते हैं।