1 जनवरी से SBI में बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का तरीका

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नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 1 जनवरी 2021 से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। एसबीआई पॉजिटिप पे सिस्टम 1 जनवरी 2021 से लागू करने वाला है। ये 50 हजार रुपये से अधिक चेक पेमेंट के नियमों पर लागू होगा।

एसबीआई ग्राहकों को 1 जनवरी से 50 हजार रुपये से अधिक की कीमत वाले चेक जारी करते समय अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अमाउंट, चेक डेट आदि की जानकारी चेक पेमेंट के लिए देनी होगी। एसबीआई पॉजिटिव पे सिस्टम ग्राहकों का विकल्प दे रहा है और इस बारे में कोई भी सवाल होने पर आप बैंक ब्रांच को संपर्क कर सकते हैं।

क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम
पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शखा को इसकी जानकरी दी जाएगी।

नए नियम के तहत पांच अहम बदलाव

  1. पॉजिटिव पे सिस्टम बड़े भुगतान वाले चेक के विवरणों को फिर से जांचने की प्रक्रिया है।
  2. बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सभी भुगतान के मामले में खाताधारकों के लिए नया नियम लागू करेंगे। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाताधारक करेगा। बैंक पांच लाख रुपये और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकते हैं।
  3. नए सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति चेक की जानकारी एसएमएस, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से दे सकता है। चेक का भुगतान से पहले इन जानकारियों की दोबारा जांच की जाएगी।
  4. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) पॉजिटिव पे सिस्टम को विकसित कर इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा।
  5. केवल वे चेक जो नए नियम के तहत आएंगे वे सीटीएस ग्रिड विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किए जाएंगे। सभी बैंकों को चेक क्लियर या संग्रह में नए नियम को लागू करना होगा।

ग्राहकों को जागरूक करना जरूरी
आरबीआई ने सभी बैंकों को1 जनवरी से पहले नए चेक के नियम से अवगत काराने के लिए जागरूक करने को कहा है। इसके लिए ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजने को कहा गया है। साथ ही बैंक शखा में डिस्पले लगाकर नए नियम के बारे में ग्राहकों को जानकारी देने को कहा गया है। इसके साथ ही एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान भी इस नई जानकारी से ग्राहकों को अवगत कराने को कहा गया है।