राजस्थान के कोटा समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू, मास्क न पहनने पर 500 रु. जुर्माना

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जयपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। शनिवार रात हुई आपात कैबिनेट मीटिंग के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा में रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। मास्क न पहनने पर अब 500 रु. जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि पहले 200 रुपए था।

अशोक गहलोत ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी। इसमें कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसे कब लागू किया जाएगा। इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि फैसला आज से लागू होगा।

  • बस, ट्रेन, प्लेन में सफर सहित आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी।
  • शॉपिंग मॉल, बाजार आदि शाम सात बजे से ही बंद करा दिए जाएंगे।
  • स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला भी टाल दिया गया है।
  • शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
  • नाइट कर्फ्यू वाले जिलों में 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ्तर का 25% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम रहेगा। बाकी स्टाफ रोटेशन पर आएगा।

इन्हें रहेगी छूट
प्रदेश के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि, इससे शादियों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल आने वाले लोगों को अलग रखा गया है। स्कूल-कॉलेज में परीक्षा देने वाले भी इससे प्रभावित नहीं होंगे।

शनिवार, रविवार को लॉकडाउन का सुझाव
मंत्रीपरिषद की मीटिंग में एक मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जाए, जिससे कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिले। हालांकि इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई और न ही सहमति बनी।