नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक माल एवं सेवा कर (GST) रिटर्न भरने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी गई है। सरकार ने शनिवार को कहा कि अब 2018-19 का सालाना GST रिटर्न 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है। सरकार ने इससे पहले पिछले महीने GST रिटर्न भरने का समय बढ़ा कर 31 अक्टूबर 2020 किया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक बयान में कहा कि सरकार से वित्त वर्ष 2018-19 का सालाना GST रिटर्न (GSTआर-9) और मिलान का विवरण (GSTआर-9सी) भरने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
उसने कहा कि कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिये लगाये गये लॉकडाउन व विभिन्न पाबंदियों के कारण देश के कई हिस्सों में अभी भी सामान्य परिचालन कर पाना संभव नहीं हुआ है। इसी आधार पर समयसीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। CBIC ने कहा कि व्यवसायों तथा ऑडिटरों को इन प्रावधानों के अनुपालन में सक्षम बनाने के लिये समयसीमा 31 अक्टूबर 2020 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।
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CBIC ने कहा, ‘इन्हीं मांगों के मद्देनजर GST परिषद के सुझावों के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिये सालाना GST रिटर्न (फॉर्म GSTआर -9 / GSTआर -9 ए) और पुनर्मिलान ब्यौरा (फार्म GSTआर -9 सी) दाखिल करने की समयसीमा को 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 करने का निर्णय लिया गया है।’ GSTआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो करदाताओं द्वारा GST व्यवस्था के तहत दाखिल किया जाता है। इसमें विभिन्न कर श्रेणियों (स्लैब) के तहत प्राप्तियों व आपूर्तियों के संबंध में विस्तृत विवरण दिया जाता है।
GSTआर-9सी ऑडिट की गई सालाना वित्तीय विवरण और GSTआर-9 के मिलान का चिठ्ठा होता है। सालाना रिटर्न भरना सिर्फ उन करदाताओं के लिये अनिवार्य है, जिनका सालाना टर्नओवर दो करोड़ रुपये से अधिक होता है। इसी तरह पांच करोड़ रुपये से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिये खरीद-बिक्री के मिलान ब्यौरा जमा करना अनिवार्य होता है।