कोटा। कोरोना के संक्रमण को रोकने एवं मानव जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नगर निगम कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण के क्षेत्र में 31 अक्टूबर तक धारा 144 के प्रावधानों के तहत नियम लागू किए गए हैं। जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार 20 सितंबर शाम 6 बजे से 31 अक्टूबर शाम 6 बजे तक धारा 144 के आदेश लागू रहेंगे।
सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी रखनी अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो अाईपीसी की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इस दौरान उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल काे अपनाना हाेगा। वैवाहिक समारोह में भी 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियों जिसमें रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे।
इनमें छूट रहेगी
निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अगर परीक्षा होती है तो इन्हें मुक्त रखा गया है