राजस्थान विधानसभा: सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा कर सकेंगे असेंबली के सदस्य

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जयपुर।राजस्थान (Rajasthan) की विधानसभा (Rajasthan Assembly) में सोमवार को राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों, सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) एक्ट 1956 का संशोधित विधेयक पास हो गया है। इस बिल के पास होने के साथ ही पूर्व विधायकों की पेंशन 12 हजार 500 रुपये से बढ़कर 17 हजार 500 रुपये या विधायक को मिले अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर हो गई है। साथ ही सरकारी खर्च पर विधायक और पूर्व विधायक विदेश यात्रा भी कर सकेंगे।

इस संशोधित विधेयक में विधायक और पूर्व विधायकों के साथ ही उप मुख्य सचेतक को मिलने वाला सत्कार भत्ता मुख्य सचेतक के बराबर 80 हजार रुपये किया गया है। आज पास हुए संशोधित विधेयक असेंबली के सदस्यों को कुछ उद्देश्यों के लिए हवाई, जहाज या स्टीमर द्वारा विदेशजाने वाली किसी भी यात्रा के किराया के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार बनाता है।

बेटा-बेटी को मिलेगा एरियर का पैसा
संशोधित विधेयक के मुताबिक,अगर किसी विधायक का पति या पत्नी ना हो तो विधायक के एरियर का पैसा उसके बेटे, अविवाहित बेटियां और माता-पिता में बराबर बांट दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण अब तक दी जा रही पेंशन कम थी, इसलिए पेंशन की राशि को बढ़ाया गया है।

विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को अनिश्चितकालीन के लिये स्थगित कर दी गई। विधानसभा में सभापति राजेन्द्र पारीक ने सोमवार को पन्द्रहवीं विधानसभा के पंचम सत्र की कार्यवाही सायं पांच बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।