नई दिल्ली । एक जुलाई से देशभर में लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत कंपनियां 5 अगस्त से पहला रिटर्न दाखिल कर सकेंगी। जुलाई महीने का रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त तय की गई है।
जीएसटीएन नेटवर्क के सीईओ नवीन कुमार ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि शुरुआत के 2 महीने सेल्फ एसेसमेंट बेसिस पर रिटर्न भरा जा सकता है।
जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियां जुलाई महीने के लिए टैक्स भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटी नेटवर्क के पोर्टल पर जा सकती हैं। जीएसटी के बाद रिटर्न भरना आसान बनाने के लिए जीएसटी काउंसिल ने ट्रेडर्स व बिजनसेस को खास सुविधा दी है, जो कि 5 अगस्त से शुरू हो रही है।
व्यवसायों के लिए अनुपालन आसान बनाने के लिए, जीएसटी काउंसिल ने व्यवसायों को अनुमति दी है कि शुरुआत के दो महीने वह रिटर्न सेल्फक एसेसमेंट बेसिस पर भर सकते हैं। नई सुविधा के अंतर्गत जुलाई और अगस्तक के लिए जीएसटीएन नेटवर्क पर जीएसटीआर 3बी फॉर्म भरकर रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
नवीन कुमार ने बताया, “हम अंतरिम रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म जीएसटी 3बी देना 5 अगस्त से शुरू कर देंगे और जुलाई में कारोबार करने वाले किसी भी पंजीकृत इकाई को 20 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना ही होगा।”