नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने उन खबरों को अफवाह बताया, जिसमें बैंक खाता खोलने और नो योर कस्टमर (केवाईसी) के लिए धर्म बताने को अनिवार्य बनाने का दावा किया जा रहा था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इन अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। वित्त मंत्रालय के सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी भारतीय नागरिक को अपना बैंक खाता खोलने या पुराने खाते के केवाईसी के लिए अपने धर्म का खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि ऐसी खबरें थीं कि बैंक जल्द ही अपने नो योर कस्टमर (KYC) फॉर्म्स में एक नया कॉलम जोड़ सकते हैं, जिसमें उसके जमाकर्ता या ग्राहक को अपने धर्म का उल्लेख करना होगा।
कहा जा रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने साल 2018 में विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम (FEMA) नियमों हुए बदलाव की वजह से बैंकों के लिए यह जरूरी हो गया है। नियमों में बदलाव मुसलमानों को छोड़कर चुनिंदा धार्मिक अल्पसंख्यकों को एनआरओ अकाउंट खोलने तथा संपत्ति खरीदने की सुविधा देने के लिए किया गया है।