आपके PAN को आधार से लिंक करने का यह है तरीका

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नई दिल्ली। परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार से लिंक करना अनिवार्य है। सरकार ने इसके लिए एक बार फिर डेडलाइन बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2019 की तारीख तय की है। यदि आप इस समयसीमा में लिंक नहीं करेंगे तो पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 8.47 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स में से 6.77 करोड़ ने पैन को आधार से लिंक कर लिया है। अगर आपने पैन व आधार लिंक कर लिया है और आप यह जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में आपको दोनों पहचान पत्र लिंक हैं या नहीं, तो हम आपको बताते हैं यह जानने का पूरा प्रोसेस।

  • सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • ‘Quick links’ ऑप्शन में दिए गए ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
  • अब आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। स्क्रीन पर एक हाइपरलिंक दिखेंगा जिस पर क्लिक कर आप पैन-आधार लिंकेज का स्टेटस देख पाएंगे।
  • हाइपर पर क्लिक करने के बाद, आपको अपने पैन व आधार नंबर की डीटेल एंटर करनी होगी।
  • अब डीटेल्स एंटर करें और ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
  • अब वेबसाइट पर आप देख पाएंगे कि आपका पैन कार्ड, आधार से लिंक है या नहीं।