सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया
नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार द्वारा 30 दिसंबर तक पुराने 500 और 1000 के नोट बदलवाने की तारीख दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा है कि क्य अब भी कोई एक रास्ता है जिसके माध्यम से लोग अपने पुराने नोट बदलवा सकें।
जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा नोट बदलवाने की अंतिम तारीख को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गईं थीं जिनमें कहा गया था कि जो लोग किसी बीमारी या अन्य वास्तविक कारण से नोट नहीं बदलवा पाए उनके लिए क्या गाइडलाइन है?
इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जो लोग दिए गए वक्त में नोट नहीं बदलवा पाए उनके लिए क्या कोई विंडो नहीं हो सकती? जिन लोगों के पास नोट ना जमा करवा पाने का सही कारण है उन्हें सरकार मौका दे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार कदम नहीं उठाती है तो उन्हे आदेश पास करना पड़ेगा। हालांकि अदालत ने इस मामले तत्काल कोई राहत नहीं दी है।