नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिटर्न के मिलान को लेकर व्यापारियों की चिंताओं को खारिज किया है और कहा है कि पिछले वित्त वर्ष के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का दावा करने के लिए अंतिम तारीख 20 अक्टूबर ही रहेगी।
व्यापारियों ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 के बीच के आइटीसी का दावा 20 अक्टूबर तक करने के लिए यह कहकर चिंता जतायी थी कि इस अवधि में सप्लायरों के रिटर्न से मिलान करना संभव नहीं होगा क्योंकि बिक्री का अंतिम रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है।
मंत्रालय का कहना है कि आइटीसी समरी सेल रिटर्न यानी जीएसटीआर-3बी के आधार पर लिया जा सकता है। हर महीने के लिए यह रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक भरना होता है।