रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियम में किया बदलाव, जानिए ?

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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को बदलाव किया। केंद्रीय बैंक द्वारा 2,000 रुपये, 200 रुपये और अन्य कम मूल्य की मुद्रा पेश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। वर्ष 2016 के नवंबर में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 200 रुपये और 2,000 रुपये के नोट पेश किए। इसके अलावा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये छोटे नोट पेश किए थे।

रिजर्व बैंक के देश भर में कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं। नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि महात्मा गांधी (नई) सीरीज में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है।

नई सीरीज के नोट पुरानी सीरीज के मुकाबले छोटे है। ये नियम तत्काल प्रभाव से अमल में आ गए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘साथ ही 50 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किए गए हैं।’

50 रुपये से कम मूल्यवर्ग के कटे-फटे नोट के पूर्ण मूल्य का भुगतान तभी किया जा सकता है, जब नोट का सबसे बड़ा टुकड़े का साइज इस प्रकार हो। यदि 50 रुपये और इससे अधिक मूल्य वर्ग के कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्र, अलग-अलग, उस मूल्य के नोट के कुल क्षेत्र का कम से कम 40 फीसदी हो।