आधार के बिना नहीं मिलेगा सिम कार्ड, टेलिकॉम रेग्युलेटरी ने कहा

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    नई दिल्ली।   टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने आधार कार्ड के बगैर सिम कार्ड देने पर रोक लगा दी है। ट्राई की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि मोबाइल सिम कार्ड, ब्रॉडबैंड और फिक्स लाइन फोन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।

     फरवरी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था लगभग एक साल में देश के सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसा मैकेनिज्म लाया जा रहा है, जिससे इन मोबाइल सिम को भी आधार से जोड़ा जा सके।

    देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खेहर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान बेहद जरूरी है, ऐसा न होने पर यह धोखाधड़ी से रुपये निकालने के काम में इस्तेमाल हो सकता है।

    सरकार को जल्द ही पहचान करने की प्रक्रिया करनी चाहिए, वहीं केंद्र की ओर से कहा गया था कि इस मामले में उसे हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते का वक्त दिया।

    ट्राई के नियम के मुताबिक अब हर सिमकार्ड के लिए ई-केवाईसी जरूरी होगा। ट्राई की ओर से प्रस्तावित नियमों के तहत न सिर्फ नई मोबाइल सिम बल्कि मौजूदा सभी मोबाइल सब्सक्राइबर्स का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन जरूरी होगा।

    किसी दूसरे सर्कल में जाकर मोबाइल फोन कनेक्शन को लेकर काफी दिक्कते आती हैं। लोगों को एड्रेस प्रूफ देने में परेशानी होती है, लेकिन ईकेवाईसी के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब ईकेवाई से एक ही अड्रेस पर पूरे देश में सिम हासिल किया जा सकेगा।