सरकार ने बदली GSTR-1 फाइलिंग की डेट, डेडलाइन 11 सितंबर तय

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नई दिल्ली। हर महीने की 10 तारीख तक जीएसटी का रिटर्न GSTR-1 फाइल करना होता है लेकिन इस बार सरकार ने इसकी डेडलाइन 11 सितंबर तय की है। कारोबारियों के पास जीएसटीआर-1 रिटर्न फाइल करने के लिए सात दिन हैं। जिन कारोबारियों का टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है, उन्हें जीएसटीआर-1 रिटर्न फाइल करना है।

11 सितंबर तक फाइल करनी है जीएसटीआर-1
जिन कारोबरियों का टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है, उनका अगस्त का जीएसटीआर-1 रिटर्न 11 सितंबर तक फाइल होना है। अगस्त का जीएसटीआर-1 रिटर्न फाइल करने के लिए कारोबारियों को इस बार 11 दिन का विंडो दिया गया है।

यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न
कारोबारी और ट्रेडर्स इस लिंक https://www.gst.gov.in/download/returns पर क्लिक करके जीएसटी रिटर्न फॉर्म और ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरह की जिप फाइल है जिसमें रिटर्न फॉर्मेट से लेकर इन्वॉयस की ऐक्सल शीट भी है।

रिटर्न में देनी होगी ये जानकारी
जीएसटीआर-1 में सप्लायर को आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भरनी है। जीएसटीआर-1 सभी कारोबारियों को अपने डीलर को इन्पुट क्रेडिट पास करने पहला स्टेप है। जीएसटीआर-3बी में सभी तरह की सेल, परचेज और इन्पुट क्रेडिट की जानकारी देनी होती है।

जीएसटी के पोर्टल पर ऐसे अपलोड होगा रिटर्न
टैक्सपेयर्स को https://www.gst.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट पर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें। सर्विस के नीचे ‘रिटर्न’ का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करें। सिस्टम आपसे आपका यूजर नाम और पासवर्ड मांगेगा। इसमें आप अपना यूजर नाम और पासवर्ड भरें। अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न को अपलोड कर दें।