NEET: केंद्रीय कोटा के दूसरे राउंड की काउंसलिंग की इजाजत

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस और बीडीएस के लिए केंद्रीय कोटा की दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए इजाजत दे दी है। बता दें कि अलग-अलग हाई कोर्ट के आदेशों के बाद से काउंसलिंग रुकी हुई थी, जिससे सरकार चिंतित थी। प्रक्रिया बाधित न हो, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने आज (1 अगस्त को) इस मामले की सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के आदेश पर रोक लगा दी। इसमें 19 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी।

10 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच नेBDS तमिल माध्यम से परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स को 196 नंबर ग्रेस मार्क्स देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को भी 20 जुलाई को रद्द कर दिया था।अभी राज्य सरकार की 85 फीसदी सीटों पर ही ओबीसी आरक्षण रहेगा, केंद्रीय कोटा में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा।