नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) में सालाना न्यूनतम जमा राशि की सीमा 1,000 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दिया है। सरकार के इस कदम से गर्ल चाइल्ड के नाम पर पॉलिसी लेने वालों की संख्या में इजाफा होगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई।
सरकार ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल्स, 2016 में संशोधन कर दिया है, इसके मुताबिक अब 250 रुपए सालाना जमा करके भी निवेश शुरू किया जा सकता है। पहले इस स्कीम में हर साल 1000 रुपए का डिपॉजिट अनिवार्य था। बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि यह मोदी सरकार की बेहद सफल स्कीम है। जेटली ने बजट में कहा था कि नवंबर 2017 तक इस स्कीम के तहत 1.26 करोड़ खाते खुलवाए गए हैं और इनमें 19,183 करोड़ रुपए जमा हुए हैं।
तिमाही तय होती है ब्याज दर
पीपीएफ एवं अन्य छोटी बचत योजनाओं की तरह सुकन्या स्कीम की ब्याज दर भी तिमाही आधार पर तय होती है। जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए इस स्कीम की ब्याज दर 8.1 फीसदी तय की गई है।
स्कीम के मुताबिक गर्ल चाइल्ड की 10 साल तक की आयु तक उसके कानूनी अभिभावक या माता-पिता उसके नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच और सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
80C में टैक्स छूट का भी प्रावधान
सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत निवेश आयकर कानून की धारा 80सी के तहत पूरी तरह टैक्स छूट है। इस स्कीम के तहत अब हर साल मिनिमम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। एक वित्त वर्ष या एक महीने में डिपॉजिट करने की कोई लिमिट तय नहीं है।
खाता खुलने से 21 साल तक रहता है वैलिड
स्कीम के अनुसार, यह अकाउंट खाला खुलने की तारीख से 21 साल के लिए वैलिड रहता है। इसके बाद यह मैच्योर हो जाता है और यह रकम गर्ल चाइल्ड जिसका अकाउंट खुलते समय नाम हो, उसको भुगतान किया जाता है। खाता खुलने की तारीख से 14 साल तक डिपॉजिट किया जा सकता है। इसके बाद खाता पर केवल लागू ब्याज मिलता रहेगा।