- नई दिल्ली। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से 1.50 करोड़ रुपए सालाना है और आपने कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठाया है तो जाइए अलर्ट। स्कीम के तहत पहला रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 24 दिसंबरहै। ऐसे में आपके पास 3 दिन का समय बचा है। इस केटेगरी के कारोबारियों को जीएसटीआर-4 रिटर्न फाइल करना है।
यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटीआर-4
कारोबारी और ट्रेडर्स इस लिंक https://www.gst.gov.in/download/returns पर क्लिक करके जीएसटीआर-4 रिटर्न फॉर्म और ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरह की जिप फाइल है जिसमें रिटर्न फॉर्मेट से लेकर इन्वॉयस की ऐक्सल शीट भी है।
पोर्टल पर रिटर्न और बिल बनाने का है ऑफलाइन टूल
जीएसटी के पोर्टल पर जीएसटी सॉफ्टवेयर टूल है जिसे कारोबारी अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर टूल एक्सल फॉरमेट और जावा स्क्रिप्ट में है। इस एक्सल फॉरमेट पर आप अपने बिल बना सकते हैं। बिल की जानकारी एक्सेल शीट में सेव करके इसे ही जीएसटी के पोर्टल पर रिटर्न के साथ अपलोड कर सकते हैं।
जीएसटीआर-4 में देनी होगी ये जानकारी - जीएसटीआर-4 में सप्लायर को आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भरनी है।
- पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर
- जीएसटीआर-4 सभी कारोबारियों को अपने डीलर को इन्पुट क्रेडिट पास करने पहला स्टेप है।
- जीएसटीआर-4 सभी रजिस्टर्ड कारोबारियों को भरना है।
- जीएसटीआर-4 वैसे ज्यादातर सभी कारोबारियों को भरना है। लेकिन ये रिटर्न ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, इन्पुट सर्विस डिस्ट्रीब्युटर, कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड डीलर्स, नॉन रेजिडंट डीलर्स और टैक्स डिडक्टर्स को जीएसटीआर-4 फाइल नहीं करना है।
ऑफलाइन टूल की जिप फाइल में मिलेंगी ये डिटेल्स - जीएसटी ऑफलाइन टूल
- सेक्शन वाइज सीएसवी फाइल्स
- जीएसटीआर-4 ऐक्सल वर्कबुक टेम्पलेट
- यूजर मैनुअल
- टैक्सपेयर्स के सवालों के जवाब भी इसमें हैं।
- टैक्सपेयर्स को जीएसटी ऑफलाइन टूल पर डबल क्लिक कर अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डाउनलोड करना होगा।