Safety: रेसुब की ट्रैन में ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे न ले जाने की अपील

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कोटा। Safety In Train: रेलवे सुरक्षा बल कोटा मंडल में त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रा के दौरान ट्रैन में अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे न ले जाने की अपील की है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा के उपायों को और सख्त किया गया है, ताकि सभी यात्रियों का सुरक्षित यात्रा अनुभव सुनिश्चित हो सके।

सुरक्षा के उपाय

  1. गश्त का विस्तार: स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा गश्त को बढ़ाया गया है।
  2. जांच प्रक्रियाएं: ज्वलनशील सामग्री की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर्स और डॉग स्क्वॉड का उपयोग किया जा रहा है।
  3. सुरक्षा जागरूकता: यात्रियों को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है।
  4. संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी: स्टेशन और ट्रेन दोनों में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है।
  5. सीसीटीवी निगरानी: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की चौकसी की जा रही है।

सुरक्षा के लिए इनका पालन करें

  • ज्वलनशील सामग्री निषेध: अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे न लाएं।
  • सामान की सुरक्षा: अपने सामान की सतत निगरानी रखें और इसे सुरक्षित रखें।
  • अनजान व्यक्तियों से दूरी: अनजान व्यक्तियों से खाने-पीने की वस्तुएं न लें।
  • संदिग्ध गतिविधियों की सूचना: किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत आरपीएफ, जीआरपी या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें।

हो सकती है तीन वर्ष तक की सजा
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 164 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लाता है या रेलवे प्रशासन को ऐसे सामानों को ले जाने के लिए सौंपता है, तो उसे तीन वर्ष तक की कारावास या 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही, उसे इस प्रकार के सामानों को ट्रेन में ले जाने से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।