नई दिल्ली। Stock Limit: व्यापारियों, निर्यातकों एवं उत्पादकों की जबरदस्त मांग को देखते हुए केन्द्र सरकार ने अंततः काबुली चना के भंडारण सीमा (स्टॉक लिमिट) के दायरे से बाहर कर दिया है।
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 11 जुलाई 2024 को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया कि तुवर तथा देसी चना पर भंडारण सीमा बरकरार रहेगी मगर काबुली चना पर स्टॉक लिमिट हटा ली गई है।
उल्लेखनीय है कि 21 जून 2024 को उपभोक्ता मामले विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके तुवर, देसी चना एवं काबुली चना के लिए भंडारण सीमा का आदेश लागू किया गया था।
इसके तहत प्रत्येक दलहन के लिए थोक विक्रेताओं को अधिकतम 200 टन, खुदरा विक्रेता को 5 टन, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं (बिग चेन) रिटेलर्स को प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 टन तथा डिपो पर 200 टन,
मिलर्स प्रोसेसर्स को 3 माह के उत्पादन या वार्षिक संस्थापित क्षमता के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का स्टॉक रखने की अनुमति दी गई थी। आयातकों से कहा गया था कि कस्टम क्लीयरेंस के बाद 45 दिनों के अंदर आयातित दलहनों के स्टॉक को घरेलू बाजार में उतारना अनिवार्य होगा।