एमआरपी में जीएसटी शामिल करने को अनिवार्य करें, मंत्री समूह की सिफारिश

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रेस्त्रां और मॉल में एमआरपी से अधिक पैसा वसूलने की शिकायत

नई दिल्ली।  कई दुकानदार, रेस्त्रां मॉल लोगों से प्रोडक्ट की एमआरपी के ऊपर जीएसटी ले रहे हैं, जो गलत है। इसलिए सरकार को यह बात साफ करनी चाहिए कि एमआरपी के ऊपर जीएसटी लेने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।

जीएसटी पर असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने सिफारिश की है कि एमआरपी में जीएसटी शामिल करने को अनिवार्य बनाया जाए। गुवाहाटी में 10 नवंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन सिफारिशों पर विचार हो सकता है।

  •  रिटर्न फाइलिंग में देरी पर जुर्माना 200 रुपए से घटाकर 100 रु. प्रति दिन किया जाए।
  • जुर्माने में आधा सेंट्रल जीएसटी और आधा स्टेट जीएसटी मद में जाता है।
  • सभी कारोबारियों के लिए तिमाही रिटर्न फाइलिंग की सुविधा हो।
  • अभी सालाना 1.5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले ही तिमाही रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
  • इससे ज्यादा बिजनेस वालों को हर महीने रिटर्न फाइल करना पड़ता है।
  •  रिटर्न फाइलिंग में एचएसएन कोड और इनवॉयस मैचिंग को भी आसान बनाने का सुझाव है।
  • तिमाही रिटर्न सबके लिए हो, जुर्माना भी आधा किया जाए