शादी में दूल्हे को नोटों की माला पहनाना गैर क़ानूनी, जानिए रिजर्व बैंक के नियम

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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में दूल्हे नोट की माला पहनते हैं तो कहीं दुल्हन को भी नोटों की माला पहनायी जाती है।

शादी के परिधान जिस दुकान में मिलते हैं, उसी दुकान में नोटों की माला भी बिकती है। इस समय 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोटों की माला काफी बिक रहे हैं। अमीर व्यक्ति 100 और 500 रुपये के नोटों से बने माला भी पहन रहे हैं। इस माला में उपयोग हुए नोटों का तो दाम देना ही पड़ता है, माला बनाने की मजदूरी भी चुकानी होती है। पश्चिमी दिल्ली में एक दूल्हे की बारात चल रही थी। दूल्हे के गले में 500 रुपये के नोट की माला थी। उसमें 329 नोट लगे थे। मतलब कि उस माले में 1,64,500 रुपये का उपयोग हुआ था।

नोट का माला बनाना अवैध: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट का माला बनाने से रोकता है। बैंक ने इस बारे में नियम बना रखा है। Banking Regulation Act, 1949 की धारा 35ए में स्पष्ट कहा गया है कि करेंसी नोटों का उपयोग सिर्फ लेन-देन के लिए किया जाना चाहिए। इसको स्टेपल करना, इसकी माला बनाना, या नोट को पंडाल में लगाना आदि मना है।

रिजर्व बैंक ने इस बारे में एक क्लीन नोट पॉलिसी बना रखी है। आरबीआई समय समय पर आम जनता से इस बारे में अपील भी करता रहता है कि माला बनाने के लिए नोटों का उपयोग ना करें। ऐसा करने से नोट की उम्र घट जाती है।