प्रतिबंध के बाद भी डीजीएफटी ने 15 लाख टन गेहूं निर्यात के पंजीकरण पत्र जारी किए

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नयी दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय की इकाई विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने प्रतिबंध के आदेश के बाद वैध साख पत्र वाले निर्यातकों को 15 लाख टन गेहूं के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

गौरतलब है कि डीजीएफटी ने 13 मई, 2022 को गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया था। सरकार हालांकि, 13 मई या उससे पहले के अपरिवर्तनीय साख पत्र (एल/सी) धारकों को गेहूं के निर्यात की अनुमति दे रही है।

वैध एल/सी वाले निर्यातकों को अपनी खेप भेजने को लेकर अनुबंध पंजीकरण प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारियों के समक्ष पंजीकरण करना होगा। डीजीएफटी संतोष कुमार सारंगी ने कहा, ‘‘अब तक 15 लाख टन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। कुछ आवेदन लंबित हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है।’’

विदेशों से भारतीय गेहूं की बेहतर मांग से वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का गेहूं निर्यात बढ़कर 70 लाख टन हो गया था। इसका कुल मूल्य 2.05 अरब डॉलर था।