PNB में आज से पॉजिटिव पे-सिस्टम लागू, सत्यापन के बिना नहीं होगा चेक पास

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नई दिल्ली। देश में सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैक पीएनबी (पंजाब नेशनल बैंक) आज से अपने नियमों में बड़ा बदलाव कर रहा है। नया बदलाव सोमवार से प्रभावी होगा। बैंक पॉजिटिव पे-सिस्टम का नियम लागू कर रहा है, जिसके बाद चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया बदल जाएगी।

पीएनबी में लागू होने वाले इस नियम के बाद से पेमेंट के लिए चेक जारी करते समय उसका सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। बिना सत्यापन चेक को किसी भी सूरत में पास नहीं किया जाएगा। यानी वेरिफिकेशन के बिना यह चेक वापस कर दिया जाएगा। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 फरवरी को अपने यहां पॉजिटिव पे-सिस्टम नियम लागू किया था।

बता दें कि बीते कुछ समय से बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में खासा इजाफा देखने को मिला है। ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को देखकर अपने ग्राहकों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से बैंक अपने नियमों में बदलाव कर रहे हैं। नए नियम के तहत अब किसी को पीएनबी का चेक जारी करते समय आपको इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग अथवा एसएमएस से इलेक्ट्रॉनिकली चेक की डेट, बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, चेक में अंकित राशि की जानकारी साझा करनी होगी। इसके वेरिफकेशन के बाद चेक जल्दी क्लियर होगा और धोखाधड़ी की संभावना भी नहीं रहेगी।

धोखाधड़ी को रोकने का एक टूल
पॉजिटिव पे-सिस्टम भी दरअसल, बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने वाला एक टूल ही है। इसके द्वारा चेक पेमेंट करते समय सारी जानकारी को सत्यापित किया जा सकता है और ग्राहकों के साथ होने वाले किसी भी फ्रॉड से उन्हें बचाया जा सकता है। पीएनबी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट 4 अप्रैल 2022 से इस नियम को लागू किए जानक की जानकारी दी है। इस जानकारी में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से ऊपर के अकाउंट का चेक जारी करता है तो उसके चेक को पास करने के लिए पीपीएस कंफर्मेशन जरूरी है।