मंत्रियों को भी देनी होगी सूचना, राजस्थान सूचना आयोग का फैसला

0
923

सूचना का अधिकार लागू होने के 12 साल बाद भी प्रदेश में मंत्रियों के कार्यालय से सूचना प्राप्त करने की पुख्ता व्यवस्था नहीं है जिससे सूचना आवेदक अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं

-अरविन्द
जयपुर। राजस्थान सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के सभी मंत्रियों के कार्यालयों को लोक प्राधिकरण मानते हुए इन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में माना है और मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि एक माह में मंत्रियों के कार्यालय में अलग से राज्य लोक सूचना अधिकारी तैनात कर सूचना प्रदान करने की पुख्ता एवं स्पष्ट व्यवस्था की जाए।

सूचना आयोग ने अपने फैसले में नाराजगी व आश्चर्य प्रकट किया है कि सूचना का अधिकार लागू होने के 12 साल बाद भी प्रदेश में मंत्रियों के कार्यालय से सूचना प्राप्त करने की पुख्ता व्यवस्था नहीं है जिससे सूचना आवेदक अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं।

राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने गौरी शंकर मालू की द्वितीय अपील पर पिछले दिनों ये निर्णय दिया। मालू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को दिए एक ज्ञापन पर हुई कार्यवाही की सूचना मांगी थी जिस पर विभाग ने जवाब दिया कि यह सूचना मंत्री के कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण वे सूचना नहीं देे सकते।

विभाग की ओर से कहा गया कि मंत्री के कार्यालय की आवक-जावक पंजिका आदि दस्तावेज उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रहते और वहां कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी(SPIO) व प्रथम अपील अधिकारी तैनात नहीं है।

सूचना आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि मंत्रियों व उनके कार्यालयों का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत है तथा उनके कार्यालय में जो भी दस्तावेज संधारित हैं उनकी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त की जा सकती है।

ये दस्तावेज विभाग के अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होते जिससे वे इन्हें प्राप्त कर सूचना आवेदकों को उपलब्ध नहीं करवा पाते। इसलिए इस कार्यालय के लिए अलग पीआईओ होना आवश्यक है।

आयोग ने अपने फैसले में मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि मंत्रियों के कार्यालय में अलग से एसपीआईओ व प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित किए जाएं। अन्यथा विभाग की वैबसाइट पर स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि मंत्रियों के कार्यालय की सूचना किस लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की जाए।

आयोग ने विभाग की वैबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(B) के तहत सूचना के स्वैच्छिक प्रकटन व उन्हें समय-समय पर इन्हें अद्यतन करने के भी निर्देश दिए हैं।