पॉल्यूशन चेक नहीं कराया तो आरटीओ लेगा जुर्माना

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    कोटा। वाहन की पॉल्यूशन जांच नहीं कराई तो अब ट्रेफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग आरटीओ भी जुर्माना वसूलेगा। फिलहाल मंगलवार से एक महीने जुर्माने से छूट रहेगी, उसके बाद दुपहिया वाहन पर एक महीने 200 रुपए और उसके बाद 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

    इसी तरह चौपहिया वाहन पर पहले महीने 500 और उसके बाद 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना तब तय होगा, जब वाहन पॉल्यूशन के लिए प्रदूषण जांच केंद्र या आरटीओ ले जाया जाएगा।

    ऐसा नहीं है कि प्रदूषण जांच केंद्र को इसकी जानकारी नहीं होगी कि वाहन की प्रदूषण जांच हुई है या नहीं, बल्कि सभी जांच केंद्र ऑनलाइन होंगे, जिसमें पहले चरण में मंगलवार को 154 जांच केंद्र सेंट्रल सर्वर के नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। उसके बाद अगले तीन महीने में अन्य 1000 प्रदूषण जांच केंद्र भी ऑनलाइन हो जाएंगे।

    जांच केंद्र ऑनलाइन करने की योजना की लांचिंग मंगलवार को परिवहन मंत्री यूनुस खान जयपुर में करेंगे। राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2016-17 में प्रदूषण जांच केंद्रों को नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की थी।

    क्यूआर कोड से निगरानी, मोबाइल एप पर लोकेशन
    पूरासिस्टम ऑनलाइन होने के बाद प्रदूषण प्रमाण पत्र पर वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर कोड दर्ज होगा, जिसे स्कैन कर प्रमाण पत्र सत्यापित किया जाएगा। साथ ही मोबाइल एप से नजदीकी प्रदूषण जांच केंद्र की लोकेशन पता चल सकेगी और शिकायत सुझाव भी दिए जा सकेंगे। वा

    हन मालिक को प्रदूषण जांच का ई-सर्टिफिकेट मोबाइल एसएमएस पर भी मिलेगा, जो वाहनों की जांच के समय दिखाए जाने पर मान्य होगा। प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने से पहले रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस के जरिए रिमाइंडर भी प्राप्त होगा।

    आज से 1 माह छूट: फिर दुपहिया वाहन पर पहले माह 200 फिर 500 और  चौपहिया वाहन पर पहले महीने 500 उसके बाद 1000 रुपए जुर्माना

    ये होगी जांच की दर
    विभाग के प्रमुख शासन सचिव आयुक्त शैलेंद्र अग्रवाल प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी करने की दर दोपहिया वाहनों के लिए 50 रुपए और पेट्रोल, एलपीजी सीएनजी से चलने वाले तिपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए 70 रुपए तय की गई है। डीजल वाहनों से 100 रुपए लिए जाएंगे।