मुंबई। शाहरुख खान और गौरी खान के लाडले आर्यन खान को एक और रात जेल में बितानी पड़ेगी। कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिलने के बावजूद उन्हें शुक्रवार को रिहाई नहीं मिल पाई। दरअसल, आर्यन के रिलीज ऑर्डर की कॉपी शाम 5:30 बजे तक आर्थर रोड जेल नहीं पहुंच पाई, इस कारण उनकी रिहाई टल गई। अब आर्यन खान को शनिवार सुबह 11 बजे के बाद रिहा किया जाएगा। नियम के मुताबिक, रिलीज ऑर्डर की कॉपी को 5:30 बजे तक जेल के बाहर बने बॉक्स में डालना होता है। लेकिन ऐसा हो न सका।
आर्यन की (Aryan Khan Order Copy) रिहाई की बाकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। हाई कोर्ट से 3:30 बजे ऑर्डर कॉपी आने के बाद एनडीपीएस कोर्ट से भी रिलीज ऑर्डर जारी हो गया। वकील सतीश मानशिंंदे रिलीज ऑर्डर लेकर आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए। लेकिन वह समय रहते नहीं पहुंच सके। जूही चावला आर्यन खान की जमानती बनी हैं। आर्यन खान को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
दिचलस्प बात यह है कि हाई कोर्ट से अभी भी फुल ऑर्डर की डिटेल कॉपी नहीं आई है। ऐसे में जब रिहाई की प्रक्रिया के लिए सतीश मानशिंंदे NDPS कोर्ट पहुंचे, तो वहां जज ने उनसे पूछा कि डिटेल ऑर्डर कहां है? इस पर मानशिंंदे ने कहा कि हमारे पास सिर्फ ऑपरेटिव ऑर्डर है। हालांकि, इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की गई।
जेल मैनुअल में यह नियम पड़ गया भारी
आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों की कोशिश थी कि सूर्यास्त से पहले सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर जेल से रिहाई करवा ली जाए।लेकिन ऐसा हो न सका। जेल मैनुअल के मुताबिक, सूर्यास्त से पहले कैदियों की गिनती होती है। इसके बाद सभी को बैरक में भेज दिया जाता है। एक बार यह प्रकिया होने के बाद जेल से न तो कोई बाहर आ सकता है और न ही अंदर जा सकता है। इसके साथ जेल के बाहर टंगा वह बॉक्स भी हटा दिया जाता है, जिसमें रिलीज ऑर्डर डाला जाता है। यही कारण है कि 7 अक्टूबर को जब आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था, जब देरी होने के कारण उन्हें जेल नहीं भेजा गया। सभी को उस एक रात NCB दफ्तर के बैरक में न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
शाहरुख के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा
इस बीच शाहरुख खान के घर ‘मन्नत’ के बार पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुवार को जमानत के आदेश के बाद से ही उनके घर के बाहर फैंस जमा हो गए हैं। कोर्ट से रिलीज ऑर्डर जारी होते ही ‘मन्नत’ से कई गाड़ियां निकली थीं। समझा जा रहा है कि खुद शाहरुख खान भी एक गाड़ी में सवार थे। लेकिन जिस तरह तकनीकी मामला फंसा, अब उन्हें अपने अजीज बेटे को गले लगाने के लिए एक दिन और इंतजार करना होगा।
आर्यन को इन शर्तों के साथ मिली है जमानत
आर्यन खान को अदालत ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है। आर्यन कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्हें NDPS कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। हर शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे तक एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। मामले में जांच चल रही है इसलिए वह केस से जुड़े गवाहों से कोई बात नहीं कर सकते। वह गवाहों को या जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। केस के सह-आरोपियों से भी आर्यन को मिलने या बात करने की मनाही है।
जानिए क्या है जेल से रिहाई की प्रक्रिया
- सबसे पहले हाईकोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट भेजना होगा।
- बचाव पक्ष को लिखित आदेश मिलेगा।
- जमानत पर अमल करने के लिए उन्हें कल सेशंस कोर्ट जाना होगा।
- वहां उन्हें सेशंस कोर्ट की रजिस्ट्री में आदेश दाखिल करना होगा।
- यदि आदेश में नकद जमानत का उल्लेख है, तो उन्हें नकद भुगतान करना होगा। यदि आदेश में जमानत का उल्लेख है, तो बचाव पक्ष के वकीलों को जमानत देनी होगी।
- जब नकद जमानत दी जाती है या ज़मानत एक्जीक्यूट की जाती है तो सेशंस कोर्ट रजिस्ट्री एक रिहाई आदेश जारी करेगी, जिस पर सेशंस जज के हस्ताक्षर किए जाने होते हैं।
- इसके बाद रिहाई के ऑर्डर को जेल ले जाना होगा, जहां एक बार पेश होने के बाद, आर्यन खान को जेल से रिहा कर दिया जाएगा और वह घर जाने के लिए आजाद होंगे।