नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस पूर्ण बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और अंतरिम बजट में किए गए प्रावधानों को ही मंजूरी दी गई है। बजट के नए प्रावधानों के बाद अब आपकी 7 लाख रुपए तक की आय पर किसी भी प्रकार को कोई टैक्स नहीं लगेगा। LEN DEN NEWS आपको बता रहा है कि कैसे आप 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री बना सकते हैं।
5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं
अंतरिम बजट में पांच लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया था। सीनियर टैक्स कंसल्टेंट राजकुमार विजय के अनुसार, ढाई से पांच लाख रुपए तक की आय पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। यह अधिकतम 12,500 रुपए होता है।
अंतरिम बजट में इसको पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। यानी अब आपको पांच लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जैन के अनुसार, सरकार ने केवल टैक्स में छूट दी है, स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।
धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख तक के निवेश पर छूट
आयकर की धारा 80 सी के तहत आपकी ओर से किए गए 1.50 लाख रुपए तक के निवेश पर किसी भी प्रकार को टैक्स नहीं देना होता है। मनीष जैन के अनुसार जीवन बीमा, म्युचुअल फंड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि आदि में किया गया 1.50 लाख रुपए तक का निवेश टैक्स फ्री होता है।
50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन
इसी साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड की सीमा को 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया था। यानी आपकी आय सात लाख रुपए है तो इसमें से 50 हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में घटाने के बाद 6.50 लाख रुपए पर टैक्स की गणना होगी।
ऐसे समझें पूरा गणित
सैलरी से आय | 7 लाख रुपए |
स्टैंडर्ड डिडक्शन | 50 हजार रुपए |
नेट सैलरी इनकम | 6.50 लाख रुपए |
धारा 80 सी के तहत निवेश | 1.50 लाख रुपए |
नेट टैक्सेबल इनकम | 5 लाख रुपए |
इनकम टैक्स | 12,500 रुपए |
टैक्स छूट | 12,500 रुपए |
कर योग्य टैक्स | शून्य |