GST वार्षिक रिटर्न अब 31 अगस्त तक फाइल कर सकेंगे कारोबारी

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नई दिल्ली। 5 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट से पहले शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की राजधानी दिल्ली में अहम बैठक हुई। बैठक में वार्षिक रिटर्न फाइल करने की तारीख 1 महीने बढ़ाई गई। अब 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं।

बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया, केंद्र में नई सरकार बनने के बाद यह जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक थी। कर्नाटक, मिरोजम और तेलंगाना का छोड़कर सभी राज्यों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया।

वहीं वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने जानकारी दी कि जीएसटी पंजीकरण में आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा, आधार के चलते बहुत से दस्तावेजों के झंझट से बचा जा सकेगा जिन्हें ऑनलाइन या खुद जमा करने की आवश्यकता पड़ती थी।

अजय भूषण पांडे के मुताबिक, 35वीं जीएसटी काउंसलि की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वार्षिक रिटर्न फाइल करने की तारीख 1 महीने बढ़ाई गई। अब 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं। काउंसिल ने ई-चालान प्रणाली को भी मंजूरी दी है।