जेट एयरवेज के बही-खातों की जांच के आदेश

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नई दिल्ली। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज के ‘बहीखातों और दस्तावेजों’ की जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री पी.पी. चौधरी ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के तहत आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार ने इस संबंध में कंपनी के खिलाफ आई शिकायत पर स्पष्टीकरण मांगा है।

कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री चौधरी ने बताया कि मंत्रालय ने कंपनी के बहीखातों की जांच के आदेश दे दिए हैं। कंपनी रजिस्ट्रार ने कंपनी के कामकाज में कथित कोताही (कॉरपोरेट गवर्नेंस में कोताही) बरतने के एक सवाल का जवाब मांगा है। साथ ही वह इस मामले को देख रहा है।

चौधरी ने भाषा से एक साक्षात्कार में कहा, ‘मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम की धारा 206(5) के तहत 30 अगस्त 2018 को जेट एयरवेज के बहीखातों की जांच के आदेश दिए हैं।’ हालांकि उन्होंने किसी विशेष मुद्दे के बारे में विस्तार से नहीं बताया।

कंपनी अधिनियम की धारा 206 सरकार को कंपनी से किसी तरह की जानकारी मांगने और बहीखातों की जांच करने का अधिकार देती है। हालांकि इस बारे में जेट एयरवेज ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।