रद्द अनुबंधों के लिए गैर-पंजीकृत व्यवसायी कर सकेंगे GST रिफंड का दावा

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नई दिल्ली। जीएसटी पोर्टल पर गैर-पंजीकृत व्यवसायी अस्थायी पंजीकरण प्राप्त कर रद्द अनुबंधों या बीमा पॉलिसियों की समयपूर्व समाप्ति के लिए माल और सेवा कर रिफंड का दावा कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जीएसटी पोर्टल पर एक नई व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा, ऐसे करदाता संबंधित तिथि के दो साल के भीतर रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। उधर, सीबीआईसी ने कर अधिकारियों से 2017-18 और 2018-19 के जीएसटी ऑडिट के दौरान सामने आए इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) दावों में अंतर के समाधान के लिए बिलों के ब्योरे का सत्यापन करने को कहा है।