बजट LIVE: इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं; न स्लैब बदला, न कोई छूट मिली

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। इसमें मिडिल क्लास खाली हाथ ही रहा। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, न ही कोई छूट दी। हालांकि, किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय एक साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट भी दी है।

बजट में टैक्स से जुड़े ऐलान

  • अभी टैक्स रिअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। अब इसे घटाकर 3 साल किया जा रहा है। गंभीर मामलों में जब एक साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे।
  • 85 हजार करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में खत्म हुए हैं। डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। 50 लाख तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे। नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा।
  • अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट करना होता है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी। इसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जा रहा है।
  • डिविडेंड पेमेंट पर अब TDS नहीं लगेगा।
  • सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती का प्रावधान था। अब किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी।

कस्टम ड्यूटी

  • 400 पुरानी छूट का रिव्यू जाएगा। यह सलाह-मशविरे के जरिए होगा। इस साल 1 अक्टूबर से रिवाइज्ड कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर शुरू होगा।
  • आयरन एंड स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है ताकि मेटल रिसाइकलर्स को मदद मिल सके। कॉपर स्क्रैप में भी ड्यूटी हटाई जाएगी।
  • गोल्ड एंड सिल्वर पर अभी 12.5% कस्टम ड्यूटी है। इसे रेशनलाइज किया जाएगा। ऑटो पार्ट्स पर 15% कस्टम ड्यूटी होगी।
  • किसानों की मदद के लिए कॉटन पर 10%, कच्चे रेशम और रेशम सूत पर 15% कस्टम ड्यूटी होगी।