ज्ञानवापी सर्वे: सुप्रीम कोर्ट ने 26 तक लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश

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वाराणसी। Gyanvapi Survey: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे पर कोई रोक लगा दी है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे की प्रक्रिया को लेकर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है?

इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में एक सप्ताह तक खुदाई का काम नहीं कराने की बात कही। फोटोग्राफी और राडार इमेजिंग के जरिए सर्वे कराने की बात कही गई।

एएसआई की ओर से कहा गया कि हम लोग केवल सर्वे का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मुस्लिम पक्ष मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट जाए। इसके बाद एएसआई के सर्वे पर कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगाने का आदेश दिया।

अब पूरा फोकस इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ हो गया है। 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई की टीम सर्वे नहीं कर पाएगी। हाई कोर्ट को स्टे खत्म होने से पहले फैसला देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ जिला कोर्ट के एएसआई सर्वे पर भी रोक लगा दी है। इसे मुस्लिम पक्ष को राहत के रूप में देखा जा रहा है।

मुस्लिम पक्ष जाए हाई कोर्ट: ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे एएसआई सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्षकार को हाई कोर्ट जाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में मंगलवार को अपील करे। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी परिसर की खुदाई पर तत्काल रोक लगा दी है। इसके बाद सर्वे प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई।पहले एएसआई का वैज्ञानिक और टेक्निकल सर्वे का काम जारी रहने की बात कही गई। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया। 26 जुलाई तक सर्वे बंद रहेगा। बुधवार शाम 5 बजे तक सर्वे का काम बंद रहेगा। इस बीच मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। मुस्लिम पक्ष को मंगलवार तक अपनी याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी। हाई कोर्ट बुधवार शाम 5 बजे से पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला देगा। इसके आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम कराया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का बड़ा दावा
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से बड़ा दावा किया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है कि यह सर्वे का समय नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने एक सप्ताह का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सर्वे पर रोक नहीं लगाने की बात कही है। इस सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया गया कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई ने खुदाई शुरू कर दी है। इस पर हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि मस्जिद को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सर्वे का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एएसआई इस सर्वे में अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करे। माना जा रहा है कि सुबह 11:15 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी तो कुछ बड़ा फैसला आ सकता है।

मुस्लिम पक्षकार ने मामले से बनाई है दूरी
ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्षकार ने मामले से दूरी बना ली है। मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के दौरान कोई नहीं पहुंचा। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर नजर जमाए हुए है। कोर्ट की ओर से आने वाले फैसले के के बाद मुस्लिम पक्ष अपनी स्थिति साफ करेगा। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। दूसरी तरफ, एएसआई के सीनियर अधिकारी के नेतृत्व में ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वे कराया जा रहा है। एएसआई की टीम सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। यहां से निकलने वाले सबूतों के आधार पर ज्ञानवापी का भविष्य तय होना माना जा रहा है। इसे ज्ञानवापी में सच की तलाश के रूप में भी पेश किया जा रहा है।