ईपीएफओ से पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबर्स को मिली राहत, जानिए क्या होगा फायदा

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नई दिल्ली। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ (EPFO) ने छह महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने सब्सक्राइबर्स को कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme ) 1995 (ईपीएस-95) के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी है।

फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफओ) ग्राहकों को छह महीने से कम सेवा बाकी रहने पर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते (employees’ provident fund) में जमा राशि की निकासी की ही अनुमति मिली हुई है। ई

पीएफओ के शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की सोमवार को संपन्न 232वीं बैठक में सरकार से सिफारिश की गई कि ईपीएस-95 योजना में कुछ संशोधन कर सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके सब्सक्राइबर्स को पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए।

श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक, सीबीटी ने सरकार से सिफारिश की है कि छह महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा दी जाए। इसके अलावा न्यासी मंडल ने 34 वर्षों से अधिक समय से इस योजना का हिस्सा रहे सदस्यों को आनुपातिक पेंशन लाभ देने की भी अनुशंसा की है।

इस सुविधा से पेंशनधारकों को सेवानिवृत्ति लाभ के निर्धारण के वक्त ज्यादा पेंशन पाने में मदद मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ के न्यासी मंडल ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) यूनिट में निवेश के लिए एक विमोचन नीति को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ के कामकाज पर तैयार 69वीं वार्षिक रिपोर्ट को भी स्वीकृति दी गई जिसे संसद में पेश किया जाएगा।