इस महीने से बदल गए रेलवे के यह दो नियम, जानिए क्या

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    नई दिल्ली। भारतीय रेल अपने करोड़ों यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए-नए बदलाव करता रहता है। 1 अप्रैल 2019 से रेलवे ने दो प्रमुख बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद करोड़ों यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही ट्रेन छूटने से होने वाले नुकसान जैसी समस्या से भी निजात मिल जाएगा।

    पहला बदलाव
    कनेक्टिंग यात्रा करने वालों को भारतीय रेलवे को रेलने ने एक बड़ा तोहफा दिया है। नए नियम के अनुसार, कनेक्टिंग यात्रा के लिए 2 टिकट बुक कराने वाले यात्री अपने पीएनआर को कनेक्ट करा सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि एक ट्रेन के लेट होने पर दूसरी ट्रेन छूटने की स्थिति में यात्री को एक टिकट का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा।

    इस सुविधा का लाभ लेने के लिए रेलवे ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इन शर्तों के अनुसार, दोनों टिकटों में यात्री की सारी जानकारी एक समान होनी चाहिए। इसके अलावा पहली टिकट का गंतव्य और दूसरी टिकट का प्रारंभ स्टेशन एक समान होना चाहिए।

    दूसरा बदलाव
    इसके तहत भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इस सुविधा के तहत रेल यात्री ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। यानी आप चार्ट बनने से पहले अपना स्टेशन बदल सकेंगे। इस नए नियम का फायदा जनरल कोटे के तहत रिजर्वेशन कराने वालों के साथ तत्काल कोटे के तहत टिकट बुक कराने वालों को भी मिलेगा।

    जिन यात्रियों के पास टिकट की हार्ड कॉपी है उन्हें ओरिजनेटिंग स्टेशन (जहां से ट्रेन चलना शुरू होती है) पर लिखित में आवेदन करना होगा। जिन यात्रियों के पास ई-टिकट है वे IRCTC की वेबसाइट पर जाकर पहला चार्ट तैयार होने से पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन आसानी से चेंज कर सकते हैं।

    इसके अलावा जो यात्री इन दोनों में से कोई भी तरीका नहीं अपना सकते, वे रेलवे को 139 नंबर पर कॉल करके बोर्डिंग स्टेशन बदलने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि, यह फोन भी ट्रेन के चलने से चार घंटे पहले करना होगा। इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा।