इस बार आम जनता को चारधाम के दर्शन की अनुमति नहीं

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देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने यह तय किया है कि चार धामों के कपाट खुलने के समय आम जनता को चारोंधामों के दर्शन की अनुमति नहीं होगी। आम जनता को लॉकडाउन तक की अवधि तक फिलहाल धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंधित किया गया है। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि उत्तराखंड में 17 अप्रैल से सचिवालय और विधानसभा खुलेगी।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, 17 अप्रैल से ही मंत्री भी विधानसभा में बैठ सकेंगे। अनुसचिव से ऊपर के कर्मचारी सचिवालय और विधानसभा में उपस्थित होंगे। 20 अप्रैल के बाद राज्य में उद्योग चलाने को छूट दी जा सकती है लेकिन इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। उद्योग शुरू करने के लिए सम्बन्धित जिलों के डीएम से अनुमति लेनी होगी।

शादी, अंत्‍येष्टि में भी हो सोशल डिस्‍टेंसिंग
कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि शादी करने और अंत्येष्टि करने की छूट मिलेगी लेकिन इसके लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। 5 लोगों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेसिंग के साथ शादी करने को अनुमति होगी, जबकि अन्त्येष्टि में 20 आदमियों को मंजूरी होगी।

सार्वजनिक जगह पर मास्‍क जरूरी
कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि लॉकडाउन में 5 आदमियों से ज्यादा किसी भी सार्वजनिक जगह पर पाबन्दी रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी होगा। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि इस लॉकडाउन के दौरान राज्‍य में सड़क, रेल और हवाई सभी प्रकार के यातायात के साधन बंद रहेंगे।