आर्थिक आधार पर लागू 10 फीसदी आरक्षण में संपत्ति का प्रावधान खत्म, अधिसूचना जारी

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जयपुर। प्रदेश में सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर लागू 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण में बाधा बन रहे भूमि और भवन संबंधी प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अब अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक आय ही इस आरक्षण के लाभ का आधार बनेगी। कार्मिक विभाग ने रविवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

सरकार के इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस आरक्षण की एक बड़ी जटिलता समाप्त हो गई है। इससे अब अब पिछड़े सवर्णों को प्रमाण-पत्र बनवाने में आसानी हाेगी। इस पूरी प्रक्रिया से बड़ी बाधा हट जाने के बाद अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत प्रमाण-पत्र बनने शुरू हो जाएंगे। स्थानीय अधिकारियों को भी सरकार के इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है।

पहले सामान्य वर्ग की 20 फीसदी से भी कम आबादी इस आरक्षण के दायरे में आ रही थी, लेकिन इस बदलाव के बाद अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 90 फीसदी से ज्यादा आबादी कवर हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकेगा।