सीनियर कर्मचारियों पर पर्क्स और गिफ्ट पर जीएसटी संभव 

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नई दिल्ली । इंडिया इंक को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नए अवतार का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक सीनियर कर्मचारियों के उनके कांट्रैक्ट में दर्ज सीमा से अधिक के पर्क्स और 50,000 से ज्यादा कीमत वाले गिफ्ट्स पर जीएसटी लगाया जा सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि कंपनियां इन इंट्रा-कंपनी ट्रांजैक्शंस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकेंगी।

सीनियर कर्मचारियों को देना पड़ सकता है कितना टैक्स?

सीनियर कर्मचारियों को पर्क/गिफ्ट के प्रकार के आधार पर 18 फीसद और 43 फीसद बैंड के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। नाम न उजागर करने की शर्त पर वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि नियोक्ता की ओर से कर्मचारियों को दिए जाने वाले गुड्स को सप्लाई के तौर पर देखा जाएगा, इसीलिए इस पर जीएसटी लगाया जाएगा।

हालांकि, कंपनियां इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में सक्षम होंगी।कंपनी की ओर से दिए जाने वाले पर्क्स और गिफ्ट्स पर नजर रखना सरकार के लिए मुश्किल नहीं होगा। कंपनियों की ओर से की जाने वाली सभी खरीदारी जीएसटीएन पर उपलब्ध होगी और ऑडिट के दौरान इसकी जानकारी मिल जाएगी।

आपको बता दें कि जीएसटी नियमों में कहा गया है कि एक कर्मचारी की नियोक्ता के लिए सर्विसेज पर एंप्लॉयमेंट से जुड़े होने की स्थिति में टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, अन्य प्रकार की सर्विसेज पर जीएसटी लग सकता है।