नई दिल्ली। अगर आप पैसों की कमी के कारण बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए सरकार की एक स्कीम काफी काम आ सकती है। इसका नाम पीएम विद्यालक्ष्मी योजना ( PM Vidyalaxmi Scheme ) है। इस स्कीम के तहत पात्र छात्रों को बिना गारंटी के एजुकेशन लोन मिलता है। यही नहीं, अगर किसी कारणवश लोन न चुकाया जाए, तो भी सरकार इससे बड़ी राहत देती है।
योजना के मुख्य लाभ
- छात्रों को लोन लेने के लिए किसी गारंटर या संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है।
- जिन छात्र के परिवार की सालाना इनकम 4.50 लाख रुपये है, उन्हें PM-USP CSIS के तहत 100 फीसदी ब्याज की छूट मिलेगी। यह छूट टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों के लिए होगी। अन्य कोर्स के लिए ब्याज में छूट 3 फीसदी रहेगी।
- जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 4.50 लाख रुपये से ज्यादा लेकिन 8 लाख रुपये तक है, उन्हें 10 लाख रुपये तक के लोन पर मोरेटोरियम अवधि (पढ़ाई के दौरान) के लिए 3% ब्याज की छूट मिलेगी। हर साल 1 लाख छात्रों को यह लाभ दिया जाएगा।
कौन ले सकता है यह लोन
- छात्र ने एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग के तहत टॉप 100 संस्थानों (सरकारी या प्राइवेट), 101-200 रैंक वाले राज्य सरकारी संस्थानों या सभी केंद्र सरकार के संस्थानों में एडमिशन लिया हो।
- लोन पाने के लिए परिवार की आय की कोई सीमा नहीं है, सभी वर्ग के छात्र इसके लिए पात्र हैं। हालांकि 3% ब्याज छूट का लाभ केवल 8 लाख तक की सालाना आय वालों को ही मिलेगा।
ये छात्र पात्र नहीं होंगे
- जो पहले से ही किसी अन्य सरकारी स्कॉलरशिप या ब्याज छूट योजना का लाभ ले रहे हैं।
- जिन्हें अनुशासनहीनता या शैक्षणिक आधार पर संस्थान से निकाल दिया गया हो।
- जो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं (मेडिकल कारणों को छोड़कर)।
कैसे करें आवेदन
- इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल, आसान और पारदर्शी है।
- छात्रों को उच्च शिक्षा विभाग के आधिकारिक पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल pmvidyalaxmi.co.in पर जाना होगा।
- यहां एक सिंगल और सरल फॉर्म के जरिए सभी बैंकों के लोन और ब्याज छूट के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- ब्याज छूट की राशि सीधे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट और ई-वाउचर के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- इस लोन से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर जाएं।
जरूरी डॉक्यूमेंट
- पोर्टल पर आवेदन करते समय सामान्य तौर पर इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट की जानकारी
- दाखिले से जुड़े डॉक्यूमेंट और फीस स्ट्रक्चर
- पहचान पत्र/निवास प्रमाण पत्र
लोन डिफॉल्ट होने पर भी छूट
इस स्कीम के तहत लोन लेने वाला स्टूडेंट अगर किसी कारणवश लोन की रकम नहीं चुका पता है तो उसमें भी सरकार ने राहत दी है। 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर सरकार बैंकों को 75% की क्रेडिट गारंटी देती है। यानी 7.5 लाख रुपये तक का कोई स्टूडेंट लोन लेता है और उसे चुका नहीं पाता है तो लोन की 75% तक का भुगतान सरकार करेगी। बाकी की रकम स्टूडेंट को चुकानी होगी।
क्या है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना
यह केंद्र सरकार का एजुकेशन लोन स्कीम है। इस योजना के तहत देश के सरकारी और प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट को बिना किसी गारंटी और बिना कुछ गिरवी रखे एजुकेशन लोन दिया जाता है।

