करदाताओं को राहत: टैक्स से जुड़े इन कामों के लिए आगे बढ़ गई आखिरी तारीख

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नई दिल्ली। शुक्रवार को सरकार ने कोविड19 की मार झेल रहे देशवासियों के लिए कुछ राहत भरी और महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं के तहत सरकार ने टैक्स से जुड़े कई कामों की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया है। एक्सटेंशन 15 दिन से लेकर 3 माह तक का है। नई डेडलाइन्स की घोषणा वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने की है। सरकार ने यह कदम कोरोनावायरस की वजह से टैक्स अनुपालनों में करदाताओं को हो रही असुविधा को देखते हुए उठाया है।

इन डेडलाइन्स को भी बढ़ाया आगे

  • पैन और आधार को अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर 2021 तक लिंक किया जा सकेगा।
  • वित्त वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही के लिए टीडीएस स्टेटमेंट अब 30 जून के बजाय 15 जुलाई तक फाइल किया जा सकेगा।
  • फॉर्म 16 में टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट अब 15 जुलाई के बजाय 31 जुलाई तक जारी किया जा सकेगा।फॉरेन एविडेंस स्टेटमेंट को अब 15 जुलाई के बजाय 31 जुलाई तक फाइल किया जा सकेगा।
  • नॉन टीडीएस स्टेटमेंट जैसे फॉर्म 15जी/15एच की अपलोडिंग 15 जुलाई के बजाय 31 अगस्त 2021 तक हो सकेगी।
  • सेक्शन 144सी के तहत डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन पैनल और असेसिंग अधिकारी को आपत्ति अब 31 अगस्त 2021 तक सबमिट की जा सकेगी।
  • इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से पेंडिंग केस विदड्रॉ करने की आखिरी तारीख अब 27 जून के बजाय 31 जुलाई 2021 होगी।
  • टैक्स डिडक्शन के लिए आवासीय घर में निवेश के समय को 3 माह से ज्यादा का एक्सटेंशन दिया गया है। निवेश 1 अप्रैल को या उसके बाद से लेकर अब 30 सितंबर तक किया जा सकता है।
  • विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना ब्याज/अतिरिक्त अमाउंट के पेमेंट करने की आखिरी तारीख को 30 जून से खिसकाकर 31 अगस्त 2021 किया गया है। ब्याज के साथ पेमेंट करने के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 की गई है। आदेश पास करने, असेसमेंट करने और पेनल्टी आदेश पास करने के लिए आखिरी तारीख अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर 2021 होगी।
  • इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा अपने यूनिट होल्डर को फॉर्म नंबर 64डी में 2020-21 के लिए पेड इनकम या क्रिएटेड इनकम का स्टेटमेंट अब 30 जून के बजाय 15 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा।
  • इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा अपने यूनिट होल्डर को फॉर्म नंबर 64सी में 2020-21 के लिए पेड इनकम या क्रिएटेड इनकम का स्टेटमेंट अब 15 जुलाई के बजाय 31 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा।
  • ट्रस्ट/इंस्टीट्यूशंस/रिसर्च एसोसिएशंस आदि के रजिस्ट्रेशन/प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन/इंटीमेशन/अप्रूवल/प्रोविजनल अप्रूवल के लिए फॉर्म नंबर 10ए/फॉर्म नंबर 10एबी में सेक्शन 10(23C), 12AB, 35(1)(ii)/(iia)/(iii) और 80G के तहत एप्लीकेशन डालने की आखिरी तारीख अब 30 जून के बजाय 31 अगस्त 2021 होगी।
  • अधिकृत डीलर की ओर से 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए किए गए रेमिटेंस के मामले में फॉर्म नंबर 15सीसी में तिमाही स्टेटमेंट को अ 15 जुलाई के बजाया 31 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकेगा।
  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 1 में इक्विलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट को अब 30 जून के बजाय 31 जुलाई 2021 तक फाइल किया जा सकेगा।
  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 3CEK में पात्र इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा सेक्शन 9ए के सब सेक्शन (5) के तहत सालाना स्टेटमेंट अब 29 जून के बजाय 31 जुलाई 2021 तक फाइल किया जा सकेगा।
  • इक्विलाइजेशन लेवी रिटर्न्स की प्रॉसेसिंग के लिए अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर 2021 तक का वक्त रहेगा।